हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा ..

बताया कि 10 अप्रैल 15 को सिमरी थाना क्षेत्र के सुंदरी मध्य विद्यालय खैरा पट्टी स्कूल के सामने सड़क पर ओम प्रकाश यादव गोली मारकर हत्या कर दिया गया था.

 




- वर्ष 2015 में हुई थी हत्या, दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
- जांच में दोषी पाया गया था अभियुक्त

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : सिमरी थाना क्षेत्र के खैरा पट्टी में वर्ष 2015 में हुई एक हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा एवं 10 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई गई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे ने बताया कि 10 अप्रैल 15 को सिमरी थाना क्षेत्र के सुंदरी मध्य विद्यालय खैरा पट्टी स्कूल के सामने सड़क पर ओम प्रकाश यादव गोली मारकर हत्या कर दिया गया था. इस मामले में सूचक जय प्रकाश यादव ने अभियुक्त के खिलाफ सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने खैरा पट्टी निवासी विजय शंकर पांडेय उर्फ गुड्डू पांडेय को आरोपी बनाया था. इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने कथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया था. ऐसे में न्यायाधीश हबीबुल्लाह ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.










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