पहले से घात लगाकर दो युवक ने हथियार का भय दिखाकर दोनों ने गैंगरेप किया. रेप करने के बाद पीड़िता को धमकी दी कि उसके पति और पुत्र की हत्या कर देंगे. पीड़िता ने भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ वर्ष 21 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
- वर्ष 2021 में हुई थी घटना, शौच के लिए घर से बाहर गई थी महिला
- गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों पर हुआ दोष सिद्ध
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर: गैंगरेप के आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 40-40 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. बुधवार को कोर्ट में गैंगरेप के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद दो अभियुक्त को दोषी पाया गया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने दोनों पक्षों की बहस के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया.
मामले में लोक अभियोजक जय राम सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली थी. पहले से घात लगाकर दो युवक ने हथियार का भय दिखाकर दोनों ने गैंगरेप किया. रेप करने के बाद पीड़िता को धमकी दी कि उसके पति और पुत्र की हत्या कर देंगे. पीड़िता ने भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ वर्ष 21 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त गवाहों के आधार पर दोषी पाकर भुवर राम व अनिल राम को 20-20 साल का कठोर कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी.
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