बाइक सवार व्यक्ति को गोली मारने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास ..

गड्ढे को देखकर उन्होंने बाइक की स्पीड कम की तो चंद्रभान दूबे और ब्रह्मचारी दूबे ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उनको गोली मार दी. मामले में जांच के बाद हत्या में दो ही लोगों के शामिल होने के प्रमाण मिले.






  
- वर्ष 2018 में कर दी थी बाइक सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या
- मामले में मृतक के पुत्र के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : वर्ष 2018 में हुई एक हत्या मामले में न्यायालय के द्वारा दो अभियुक्तों को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बाजार से लौट रहे एक बाइक सवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. मामले में लंबे समय तक चली बहस एवं गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची कि अभियुक्तों ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. ऐसे में न्यायालय ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया कि बक्सर जिले के सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र के कड़सर गांव में 23 दिसम्बर 2018 की शाम राजीव प्रताप सिंह अपने पिता के साथ कोवाथ गांव से सब्जी आदि की खरीदारी कर लौट रहे थे. इसी बीच जगधरा गांव नहर के पुल के समीप सड़क पर बने गड्ढे को देखकर उन्होंने बाइक की स्पीड कम की तो चंद्रभान दूबे और ब्रह्मचारी दूबे ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उनको गोली मार दी. मामले में जांच के बाद हत्या में दो ही लोगों के शामिल होने के प्रमाण मिले, जिसके बाद अन्य लोगों को बरी करते हुए और दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई.

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में प्रत्येक अभियुक्तों को एक एक लाख रुपये का जुर्माना तथा 5 साल की सजा और दस हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक गोपाल राम तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुवनेश्वर राय मौजूद थे. सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ वीरेंद्र कुमार के न्यायालय में हुई.










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