24 साल पूर्व हुए हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास ..

29 अप्रैल 1999 को दिन में तकरीबन 7:00 बजे उसी गांव के रामप्रवेश सिंह मुटुर सिंह तथा खदेरन सिंह ने उन्हें लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस मामले में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में नंद जी चौधरी को बरी कर दिया गया. जबकि दूसरे आरोपी भोला सिंह की मृत्यु हो गई. 


 





- लगाया गया 50 हज़ार रुपये का जुर्माना
- मामले में तीन में से एक अभियुक्त की मौत दूसरा बरी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : हत्या के एक आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजेंद्र कुमार की न्यायालय से आजीवन कारावास के साथ 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. 

मामले में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल राम एवं उमेश कुमार सिंह ने बताया नावानगर थाना क्षेत्र के बाली गांव निवासी भगवान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 29 अप्रैल 1999 को दिन में तकरीबन 7:00 बजे उसी गांव के रामप्रवेश सिंह मुटुर सिंह तथा खदेरन सिंह ने उन्हें लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस मामले में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में नंद जी चौधरी को बरी कर दिया गया. जबकि दूसरे आरोपी भोला सिंह की मृत्यु हो गई. 

मामले में आखिरी बचे आरोपी खदेरन चौधरी को आजीवन कारावास तथा 50 हज़ार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है.









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