सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार दोषी पाते हुए संजू मुसहर को आजीवन कारावास के साथ ही बीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. अन्य पांच अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा के साथ एक हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है.
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने सुनाई सजा
- 20 हज़ार रुपये का देना होगा अर्थदंड
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम प्रभाकर दत्त मिश्र ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है जबकि अन्य पांच आरोपियो को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है.
मामले में अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि 2 मार्च 2018 को बगेनगोला थाना क्षेत्र के एकरासी गांव में सनजीत चौधरी पिता-राजेंद्र चौधरी ने थाने में दी अपने आवेदन में बताया कि वह मुसहर टोली में मुर्गा मीट की दुकान चलाते हैं. आरोपितों ने उधार में उससे मुर्गा की मांग कर रहे थे. जिसपर उन्होंने कहा कि पहले वाला बकाया दो उसके बाद ही उधार देंगे. आरोपितों ने सूचक के भाई रंजीत चौधरी के साथ गाली-गलौज करने के साथ ही मारपीट शुरु बकर दी. मामले को किसी तरह शांत कराया गया बाद में जब रंजीत चौधरी घर जा रहे थे तो रास्ते में संजू मुसहर ने चाकू से गर्दन पर वार कर जख्मी कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.
इसी मामले में सूचक ने छह आरोपितों संजू मुसहर, मंजू मुसहर, विजय यादव, पिंटू गिरी उर्फ पिंटू यादव, रविंद्र मुसहर, राजेंद्र मुसहर के खिलाफ बगेनगोला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सभी एकरासी गांव के ही हैं. पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार दोषी पाते हुए संजू मुसहर को आजीवन कारावास के साथ ही बीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. अन्य पांच अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा के साथ एक हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है.
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