वीडियो : बेरोजगारों को ट्रांसपोर्टर बनाएगी सरकार, बस खरीदने के लिए देगी पांच लाख रुपये ..

प्रखंडों में सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करना है तो वही दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना है. जिसके तहत सदर प्रखंड को छोड़ सभी प्रखंडों में लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए कुल लागत का 50 फीसद अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये है.






- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मिलेगा लाभ
- जिला परिवहन पदाधिकारी ने बैठक कर दी जानकारी

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत एक तरफ जहां जिले के प्रखंडों में सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करना है तो वही दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना है. जिसके तहत सदर प्रखंड को छोड़ सभी प्रखंडों में लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए कुल लागत का 50 फीसद अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये है. यह कहना है जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार का.

गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी में जिले के राजपुर और चौसा प्रखंडों में पहुंच विकास मित्र और ग्रामीणों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक  लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया. मौके पर जनप्रतिनिधि स्थानीय पदाधिकारी तथा कई प्रबुद्धजन मौजूद थे. उन्होंने बताया कि सभी प्रखंडों से सात बेरोजगारों को इस योजना से लाभान्वित करना है.

जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि इससे एक तरफ जहां सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी परिवहन की सुगमता बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार भी लाभान्वित होंगे. वह डीजल तथा इलेक्ट्रिक बस खरीद सकेंगे. ऐसे में आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े. 

लाभ के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी : 

डीटीओ ने बताया कि आवेदन करने के लिए लाभार्थी को प्रखंड का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास कम से कम 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होने प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

सामान्य वर्ग भी अबकी बार हो सकेगा योजना में शामिल :

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए सामान्य वर्ग भी पात्र होंगे इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक योजना का लाभ ले सकेंगे. आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. उम्मीदवार किसी सरकारी बस में चालक का काम ना करता हो. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

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