वीडियो : नए हिट एंड रन कानून के विरोध में चालकों ने शुरू की तीन दिवसीय हड़ताल, रुका वाहनों का पहिया तो लोगों को हुई परेशानी ..

परिवहन नियमों में बदलाव करते हुए सड़क दुर्घटना में चालक को दोषी मानते हुए उसे पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान लाया गया है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है. 






- अखिल भारतीय वाहन चालक संघ के द्वारा किया गया है आह्वान
- मंगलवार को आंदोलन को और विस्तार देने की कही जा रही बात

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बक्सर में वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी, इसके कारण विभिन्न वाहनों का परिचालन बाधित हो गया. वाहनों का परिचालन नहीं होने से नव वर्ष की खुशियां मनाने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत हुई. जयप्रकाश बस पड़ाव में तमाम बसें खड़ी देखी गई. इसके अतिरिक्त इक्का-दुक्का ऑटो ही चलते देखे गए. मंगलवार को आंदोलन को और भी वृहत रूप देने की तैयारी है. 

अखिल भारतीय वाहन चालक संघ के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिससे कि पूरे देश में वाहन चालक हड़ताल पर चले गए यह हड़ताल तीन दिनों तक जारी रहने की बात कही गई है साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि नया कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी धार दी जाएगी.

दरअसल, परिवहन नियमों में बदलाव करते हुए सड़क दुर्घटना में चालक को दोषी मानते हुए उसे पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान लाया गया है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है. चालकों का कहना है कि यह पूरी तरह अविवारिक कानून है जो चालक दिन में 300 से 500 रुपये कमाते हैं वह इतना जुर्माना कहां से दे पाएंगे. ऐसे सरकार को इस कानून को बदलना होगा.

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