जरूरतमंदों के हक के अनाज की कालाबाजारी करने वालों को दो वर्षों की सज़ा ..

जन वितरण प्रणाली का अनुदानित राशन कालाबाजारी करने के आरोप में तीन अभियुक्त को दो वर्षों की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर जुर्माना लगाया गया है.






- राजपुर तथा इटाढ़ी थाना क्षेत्र में सामने आए थे मामले
- अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : जरूरतमंदों के हक के जन वितरण प्रणाली का अनुदानित राशन कालाबाजारी करने के आरोप में तीन अभियुक्त को दो वर्षों की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर जुर्माना लगाया गया है.

जानकारी देते हुए लोक अभियोजक अरविंद कुमार चौबे ने बताया कि पहला मामला 11 जनवरी 2019 को राजपुर थाना क्षेत्र का था, जहां राजपुर के के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैक्टर पर लाद कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 31 बोरे चावल तथा 10 बोरे गेहूं को जब्त किया गया. प्रत्येक बोरे में 50 किलो अनाज था. इस ट्रैक्टर के साथ कुकुढा निवासी राधेश्याम चौबे तथा इटाढ़ी निवासी सुनील साह को पकड़ा गया था.

वहीं, 21 जुलाई 2021 को इसी तरह का एक दूसरा मामला सामने आया. गुप्त सूचना मिली कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के ख़ातिबा मोड़ पर पिकअप वाहन पर लादकर अनुदानित राशन ले जाया जा रहा है जिसकी कालाबाज़ारी की जाएगी. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी की गई तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा. बाद में पीछा करके उसे पकड़ा गया. गाड़ी में एक युवक पकड़ा गया जो कि इटाढ़ी के परासी गांव का निवासी संजीत कुमार था. जबकि गाड़ी में लदा 40 बोरा चावल तथा 10 बोरा गेहूं जब्त किया गया. प्रत्येक बोरे में 50 किलोग्राम अनाज था. 

दोनों मामलों में गवाहों तथा साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी पाते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ के द्वारा दो वर्षों का कारावास एवं दो हज़ार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है.










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