नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में संदीप यादव समेत पांच को आजीवन कारावास ..

बताया गया था कि वह लोग इटाढ़ी में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए गैस गोदाम पर गए थे. इसी दौरान संदीप यादव व उसके साथी दो बाइक पर सवार होकर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने सर्वजीत के पिता चिंता हरण ओझा की देसी पिस्तौल से हत्या कर दी. 













- 5 दिसंबर 2014 को हुई थी चिंता हरण ओझा की हत्या
- पांच अभियुक्तों को सुनाई गई है सजा

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र के न्यायालय में हत्या के एक मामले में जेल में बंद अपराधी संदीप यादव समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. मामला इदाढ़ी थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर. 2014 को हुई घटना से संबंधित है. 

अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि महिला गांव के सर्वजीत कुमार ओझा, पिता चिंता हरण ओझा द्वारा इटाढ़ी थाना में हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि वह लोग इटाढ़ी में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए गैस गोदाम पर गए थे. इसी दौरान संदीप यादव व उसके साथी दो बाइक पर सवार होकर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने सर्वजीत के पिता चिंता हरण ओझा की देसी पिस्तौल से हत्या कर दी. 

सर्वजीत ओझा ने अपने पिता की हत्या में संदीप यादव, सोनू वर्मा, संजीव कुमार मिश्रा, विक्रम पासवान और दीपक कुमार गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर एडीजे पांच प्रभाकर दत्त मिश्रा ने फैसला सुनाया है. जिसमें विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही प्रत्येक पर 16 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.









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