बताया कि 25 फरवरी 2022 को डुमरांव रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक की बाइक की डिक्की से 9 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. रेलवे सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई थी.
- 25 फरवरी 2022 को डुमरांव रेलवे स्टेशन के समीप से हुई थी गिरफ्तारी
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजेंद्र कुमार की अदालत में सुनाया फैसला
बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : गांजा तस्करी के एक अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा 10 वर्षों के कारावास के साथ-साथ 50 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी देते हुए जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 25 फरवरी 2022 को डुमरांव रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक की बाइक की डिक्की से 9 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. रेलवे सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई थी.
अभियुक्त की पहचान भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र बुढ़वा टोला निवासी महेंद्र धनुका के पुत्र जितेंद्र धनुका के रूप में हुई थी. मामले में तमाम साक्ष्यों तथा गवाहों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विजेंद्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया था.
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