यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एडीएम ने दिए सख्त निर्देश, नगर में नो एंट्री का समय भी बदला ..

कहा गया कि अब नगर में सुबह 7:00 से लेकर रात 9:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाएगा. इसके साथ ही प्रमुख पर्व-त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ से निबटने की योजना बनाई गई और उसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया.












- अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक
- अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिए गए आवश्यक निर्देश

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : अपर समाहर्ता बक्सर कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में बक्सर शहर में यातायात व्यवस्था एवं वाहनों के जाम की समस्या के निराकरण हेतु बैठक की गई. बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई जिसमें यह कहा गया कि अब नगर में सुबह 7:00 से लेकर रात 9:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाएगा. इसके साथ ही प्रमुख पर्व-त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ से निबटने की योजना बनाई गई और उसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में एडीएम अनुपम सिंह ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्र एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरज कुमार को यह निर्देश दिया गया कि जो भी बड़े संस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उसका रोस्टर तैयार कर लेंगे तथा कार्यक्रम के दो दिन पूर्व प्रत्येक चौक-चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे, ताकि जाम की समस्या शहर में नहीं हो सके.

मुख्य रूप से निर्देश दिया गया कि बक्सर शहर में आने वाले चारों प्वाइंट यथा दानी कुटिया, मठिया मोड़, हुकहा एवं कृत पर कार्यक्रम के दिन ट्रक बस एवं भारी वाहन को रोकेंगे. इस दिन शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा. नगर में भारी वाहनों का प्रात: 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक नो एंट्री रहेगी. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर अपने स्तर से संपूर्ण आदेश निर्गत करेंगे तथा नो एंट्री का बोर्ड ठोरा पुल एवं बक्सर गोलंबर के पास प्रदर्शित करेंगे। फ्लैक्स एवं विजिबल बोर्ड कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर के द्वारा लगाया जाएगा. जिस पर वाहनों के प्रवेश का समय रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक आवश्यक रूप से अंकित किया जाएगा.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (यातायात) बक्सर को निर्देशित किया गया कि यातायात पुलिस अपने वर्दी में रहेंगे ताकि उनकी उपस्थिति की पहचान हो सके.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यातायात बक्सर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि शहर में चल रहे वाहनों के ड्राइवर या ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का सप्ताह में दो दिन आवश्यक रूप से जांच करेंगे एवं इसकी सूचना जिला पदाधिकारी बक्सर को देना सुनिश्चित करेंगे.

अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि ऑटो चालक संघ से वार्ता कर ऑटो का रूट निर्धारित करेंगे और निर्धारित रूट का प्लेट बोर्ड ऑटो पर लगाना सुनिश्चित करेंगे, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके.

कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर को निर्देशित किया गया की टीम गठित कर शहर में जो सड़क के किनारे अस्थाई अतिक्रमण है, को अतिक्रमण मुक्त करायेंगे. साथ ही जो दुकानदार दुकान के बाहर सामान फैलाकर रखते हैं उन्हें 48 घंटा पूर्व माईकिंग/नोटिस के माध्यम से चेतावनी निर्गत करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर उपलब्ध कराएंगे.

एडीएम ने कहा कि कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पी०पी० रोड में कई व्यक्ति अपना निजी वाहन को सड़क के बीचो-बीच पार्किंग कर रहे हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार का अवैध पार्किंग को हटाया जाए, ताकि जाम की समस्या से लोक शांति भंग नहीं हो.










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