31 अक्टूबर तक बसों में ट्रैकिंग डिवाइस और परमिट अनिवार्य, परिवहन विभाग की सख्ती

स्पष्ट किया गया कि जो वाहन मालिक 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाएगी. लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले बस मालिकों की बसें जब्त कर ली जाएंगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी. 














- बक्सर में परिवहन विभाग की अहम बैठक, सख्त निर्देश जारी
- स्कूल और यात्री बसों में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाने पर होगी शमन कार्रवाई

बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : परिवहन विभाग ने स्कूल और यात्री बसों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना 31 अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में बक्सर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, अन्य बस मालिकों और निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने भाग लिया. जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वाहन मालिकों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय सीमा तक परमिट के लिए आवेदन करें और ट्रैकिंग डिवाइस लगवाएं.

समय सीमा का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी : 

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जो वाहन मालिक 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाएगी. लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले बस मालिकों की बसें जब्त कर ली जाएंगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी. निजी स्कूलों के वाहनों के प्रबंधकों को भी इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) की अहमियत

VLTD एक ऐसा यंत्र है जो वाहनों की स्थिति का लगातार ट्रैकिंग करता है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस उपकरण की मदद से परिवहन विभाग वाहनों की गति, मार्ग और समय की निगरानी करता है, जिससे यात्री सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण में मदद मिलती है.







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