कुछ निजी व्यक्तियों के अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े संवेदकों द्वारा भी सामग्री सड़क किनारे डंप की गई थी. पथ निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य विभागों से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त सामग्री भी कब्जे में ली गई.
- आई टी आई फील्ड रोड पर खनन विभाग की सख्त छापेमारी, संवेदकों की सामग्री भी कब्जे में
- बिना K लाइसेंस भंडारण-विक्रय पर प्रशासन की चेतावनी, आगे भी चलेगा अभियान
बक्सर टॉप न्यूज़, बक्सर : जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मुख्य सड़कों के किनारे गिट्टी और बालू का भंडारण करने वालों पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई. खनन विभाग ने आईटीआई फील्ड रोड क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 720 CFT बालू और 540 CFT गिट्टी (स्टोन चिप्स) को सड़क किनारे पाए जाने पर विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया. इस कार्रवाई से निर्माण सामग्री कारोबारियों और संवेदकों में हड़कंप मच गया.
समाहरणालय की ओर से पूर्व में ही समाचार पत्रों और नोटिस के माध्यम से सभी संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि यातायात की सुगमता और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे रखी सामग्री को तत्काल हटाया जाए. इसके बावजूद आईटीआई फील्ड रोड पर बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री खुले में रखी मिली, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी.
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ निजी व्यक्तियों के अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े संवेदकों द्वारा भी सामग्री सड़क किनारे डंप की गई थी. पथ निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य विभागों से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त सामग्री भी कब्जे में ली गई. इस दौरान नगर परिषद बक्सर का आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ.
जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बालू एवं गिट्टी के भंडारण और विक्रय के लिए नियमानुसार K लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करें. बिना वैध लाइसेंस के सामग्री रखने या बेचने की स्थिति में जप्ती के साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन ने दोहराया है कि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित, सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है. निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह पारदर्शी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.




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