कमर पर टेप से बांध रखी थी शराब, 19 वर्षीय युवक को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा ..

तलाशी लेने पर अधिकारियों के भी होश उड़ गए. युवक ने अपने शरीर पर कमर के ऊपर टेप की सहायता से शराब की बोतलें बांध रखी थीं. जांच के दौरान 8 पीएम रम की 180 मिलीलीटर वाली कुल 23 बोतलें बरामद की गईं.

 





                               




  • 4.140 लीटर शराब बरामद होने के मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट-2 का बड़ा फैसला
  • 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया, तीन महीने में पूरी हुई सुनवाई प्रक्रिया

बक्सर टॉप न्यूज, बक्सर : शराब तस्करी के एक मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट-2 ने जिले के न्यायिक इतिहास की सबसे कठोर सजाओं में से एक सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतनी होगी. खास बात यह रही कि गिरफ्तारी से लेकर फैसला आने तक पूरी प्रक्रिया महज तीन महीने के भीतर पूरी कर ली गई.

यह फैसला एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) सोनेलाल रजक की अदालत ने सुनाया. विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा तथा श्याम श्रीचंद्र ने बताया कि मामला 28 जनवरी 2026 का है. उस दिन शाम करीब छह बजे वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित उत्पाद चेक पोस्ट पर जांच अभियान चलाया जा रहा था.

जांच के दौरान भरौली की ओर से पैदल आ रहे एक युवक पर टीम को संदेह हुआ. तलाशी लेने पर अधिकारियों के भी होश उड़ गए. युवक ने अपने शरीर पर कमर के ऊपर टेप की सहायता से शराब की बोतलें बांध रखी थीं. जांच के दौरान 8 पीएम रम की 180 मिलीलीटर वाली कुल 23 बोतलें बरामद की गईं. बरामद शराब की कुल मात्रा 4.140 लीटर बताई गई.

उत्पाद विभाग की टीम में सहायक अवर निरीक्षक बसंती कुमारी, मध्य निषेध सिपाही सौरभ सिंह और गृह रक्षक अनिल कुमार शामिल थे. गिरफ्तार युवक की पहचान शहर के सिविल लाइन निवासी दीनानाथ मिश्रा के 19 वर्षीय पुत्र मनु मिश्रा के रूप में हुई थी.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मजबूत साक्ष्य और ठोस तर्क पेश किए. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के मामलों में इतनी कम अवधि में सुनवाई पूरी होना त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।












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